अम्बिकापुर, 13 जून 2025 –
जिला सूरजपुर के भैयाथान तहसील अंतर्गत ग्राम कोयलारी की निवासी शैल कुमारी दुबे द्वारा की गई गंभीर शिकायत के आधार पर सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने तत्काल प्रभाव से तहसीलदार संजय राठौर को निलंबित कर दिया है।

शिकायतकर्ता शैल कुमारी दुबे ने 26 मई 2025 को प्रस्तुत अपने आवेदन में बताया कि तहसीलदार संजय राठौर द्वारा उन्हें मृत दर्शाया गया और उनकी निजी स्वामित्व की भूमि को उनके सौतेले पुत्र के नाम पर अनुचित ढंग से नामांतरण कर विक्रय कर दिया गया।
यह भूमि खसरा क्रमांक 45/3, रकबा 0.405 हेक्टेयर है, जिसका पुनर्नंबरिंग के पश्चात नया खसरा क्रमांक 344 हो गया है। इस भूमि पर अवैध तरीके से सौतेले पुत्र वीरेन्द्रनाथ दुबे के नाम पर नामांतरण कर विक्रय की कार्रवाई की गई थी।
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए सूरजपुर के अपर कलेक्टर और लटोरी के तहसीलदार की संयुक्त जांच टीम गठित की गई। जांच रिपोर्ट क्रमांक 99/अ.कले./2025 दिनांक 09.06.2025 के अनुसार यह पुष्टि हुई कि तहसीलदार संजय राठौर द्वारा एक जीवित महिला को मृत दर्शाकर ज़मीन का अनुचित नामांतरण किया गया, जो पूर्ण रूप से अनैतिक और पदीय कर्तव्यों की घोर अवहेलना है।
प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। इसे आधार बनाकर तहसीलदार राठौर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। साथ ही, इस दौरान उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे मुख्यालय बिना अनुमति के नहीं छोड़ सकेंगे। यह कार्रवाई शासन की जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाती है।