अब पोर्टलों पर अनिवार्य रूप से अपलोड होगी पेयजल टेस्टिंग रिपोर्ट; लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
जशपुर जिले के चर्चित संतोष भगत हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी मंगरीता भगत को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुनकुरी श्री बलराम कुमार देवांगन की अदालत ने मामले को जघन्य मानते हुए स्पष्ट किया कि पारिवारिक मूल्यों को तार-तार करने वाले ऐसे अपराध में किसी भी तरह की नरमी समाज और न्याय दोनों के लिए स्वीकार्य नहीं है।
घटना पिछले साल सात नवंबर की रात दुलदुला थाना क्षेत्र के भिंजपुर गांव में हुई थी। घरेलू विवाद के दौरान पत्नी मंगरीता भगत ने अचानक आपा खो दिया और रसोई में रखे सील-पत्थर से सो रहे पति संतोष भगत के सिर और कान पर कई ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में अत्यधिक खून बह जाने से संतोष भगत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी महिला ने बड़ी ही शातिरता से फर्श पर बिखरे खून के निशानों को साफ किया और पति के शव को मोड़कर एक बड़े ट्रॉली सूटकेस के भीतर ठूंस दिया ताकि किसी को भनक न लग सके। नौ नवंबर को जब मृतक की बेटी और रिश्तेदारों ने घर का ताला खोलकर देखा तो सूटकेस से उठती दुर्गंध और शव की मौजूदगी ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए।
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वारदात की सूचना मिलते ही दुलदुला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की कमान संभाली। निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू के नेतृत्व में नए आपराधिक कानूनों के तहत ई-साक्ष्य ऐप के जरिए डिजिटल और वैज्ञानिक सबूत जुटाए गए। एफएसएल टीम ने सूटकेस, सील-पत्थर और आरोपी के कपड़ों से इंसानी खून की पुष्टि कर दी, जिसने महिला के सारे झूठे दावों की पोल खोल दी।
अदालत में अपर लोक अभियोजक श्रीमती पुष्पा सिंह ने पूरे घटनाक्रम की ऐसी मजबूत कड़ियां पेश कीं कि बचाव पक्ष के पास कोई जवाब नहीं बचा। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत सश्रम आजीवन कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड और धारा 238(क) के तहत तीन साल के अतिरिक्त सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की। जशपुर पुलिस की इस त्वरित और वैज्ञानिक जांच की बदौलत ही महज कुछ ही महीनों के भीतर इस सनसनीखेज मामले में न्याय की जीत संभव हो सकी।
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