रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को वैकल्पिक रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसे 1 अगस्त 2025 से प्रभावी किया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 अगस्त 2025 से राज्य सेवा में सीधी भर्ती के तहत नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों को सिर्फ दो विकल्प—NPS (नवीन पेंशन योजना) अथवा UPS (एकीकृत पेंशन योजना) में से किसी एक को चुनने का अवसर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि यह निर्णय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना क्रमांक FX-1/3/2024-PR के अनुसार लिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने UPS योजना को राज्य में लागू करने की स्वीकृति दे दी है और इसे वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अपनाया गया है।
इस योजना के तहत आने वाले समस्त शासकीय सेवकों की लेखा संधारण और पेंशन से जुड़ी समस्त जिम्मेदारियाँ संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि के अधीन होंगी। साथ ही, लेखा प्रक्रिया, विनियमन एवं संचालन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे, ताकि लागू प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहे।
यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो आने वाले समय में सरकारी सेवा में नियुक्ति पाने की तैयारी कर रहे हैं। UPS को लेकर शासन द्वारा विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शिका जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
इस कदम को राज्य सरकार की पेंशन संरचना को और अधिक सुसंगठित, पारदर्शी एवं टिकाऊ बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।