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रायपुर 16 दिसम्बर 2025
छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुगम बनाते हुए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है राज्य में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जा रहे हैं यह व्यवस्था भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 में संशोधित ऑनलाइन पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रभावी हुई है
संशोधित जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध दस्तावेज होगा इससे पहचान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित हुई है वहीं अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के मामलों में पूर्व की तरह अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मान्य रहेंगे साथ ही पहले जारी किए गए ऑफलाइन प्रमाण पत्रों को भी अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सकता है
राज्य में अक्टूबर 2023 के बाद से सभी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जा रहे हैं प्रारंभिक चरण में सामने आई तकनीकी चुनौतियों का समयबद्ध समाधान किया गया जिसके बाद वर्तमान में पोर्टल पूरी तरह सुचारु और तकनीकी रूप से सक्षम हो गया है भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय द्वारा समय समय पर आवश्यक तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है
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नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए राज्य के सभी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार को पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है साथ ही आवश्यकता के अनुसार जिला स्तर पर भी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि आम नागरिकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो
राज्य सरकार ने आधार कार्ड निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं में भी एकरूपता लाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है जिससे नागरिकों को समय पर सही और प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध हो सकें
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यह पहल छत्तीसगढ़ में डिजिटल सेवाओं के विस्तार प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है जिससे आमजन को तेज सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाओं का लाभ मिल रहा है

