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नई दिल्ली। अगर आप रोजाना हाईवे या स्टेट हाइवे से सफर करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। Toll Tax Rule 2025 के तहत केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल टैक्स को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। अब हर वाहन चालक को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बल्कि कुछ खास परिस्थितियों में आपको पूरी छूट या रियायत मिल सकती है।
जानिए कब नहीं देना होगा टोल टैक्स:
🔹 टोल प्लाजा से 10 किमी के दायरे में रहने वालों को छूट
अगर आपकी रिहायश टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर के भीतर है, तो आप टोल टैक्स से छूट के पात्र हैं। इसके लिए वाहन पंजीकरण और निवास प्रमाण पत्र दिखाकर स्थानीय पास बनवाना होगा।
🔹 10 सेकंड से अधिक रुकने पर मिलेगा फ्री पास
यदि किसी वाहन को टोल पर 10 सेकंड से ज्यादा रोका जाता है, तो उसे टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह नियम जाम और देरी को रोकने के लिए लागू किया गया है।
🔹 फास्टैग खराब हुआ, फिर भी छूट मिलेगी
यदि आपके वाहन में फास्टैग लगा है और वह सिस्टम की वजह से स्कैन नहीं हो पा रहा है, तो चालक को जबरन डबल टोल नहीं देना होगा, बशर्ते फास्टैग एक्टिव हो।
🔹 आपातकालीन और सरकारी सेवा वाले वाहनों को पूर्ण छूट
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, शव वाहन, पुलिस और सेना के चिन्हित वाहनों को पहले की तरह 100% छूट जारी रहेगी।
🔹 राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि को विशेष छूट
कई संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वाहनों को अब भी टोल से पूरी छूट मिलेगी। यह सूची पहले से निर्धारित है।
कैसे लें छूट का लाभ?
✅ टोल छूट के लिए वाहन के दस्तावेज और पता प्रमाण साथ रखें
✅ फास्टैग को समय-समय पर रिचार्ज और एक्टिव रखें
✅ स्थानीय पास बनवाने के लिए टोल ऑपरेटर या NHAI पोर्टल से संपर्क करें
परिवहन मामलों के जानकारों का मानना है कि टोल टैक्स नियमों में किया गया यह संशोधन जनता को राहत देगा और फास्टैग जैसी डिजिटल तकनीकों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा।अब टोल देने से पहले जानिए अपने अधिकार,यात्रा करें बिना झंझट, नियमों के साथ सुरक्षित और सस्ती यात्रा का उठाएं लाभ!