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नई दिल्ली: डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ने उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है। अब 15 सितंबर 2025 से उपभोक्ता एक दिन में 10 लाख रुपये तक का भुगतान कर सकेंगे। पहले यह लिमिट काफी कम थी, जिससे बड़े पेमेंट्स को करने में दिक्कतें आती थीं।
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि यह बदलाव खासतौर पर उन सेक्टर्स के लिए किया गया है जहां बड़ी रकम का भुगतान सामान्य बात है। इनमें बीमा, निवेश, ट्रैवल और अन्य हाई-वैल्यू खर्चे शामिल हैं।
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इससे पहले, UPI के जरिए बड़ी रकम का भुगतान करने के लिए यूजर्स को या तो चेक का सहारा लेना पड़ता था या फिर बैंक ट्रांसफर जैसे पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अब इस नई लिमिट के लागू होने के बाद यूजर्स डिजिटल रूप से भी बड़े ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, जिससे समय और प्रक्रिया दोनों की बचत होगी।
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NPCI का कहना है कि इस कदम से डिजिटल भुगतान को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और यह भारत को कैशलेस इकॉनमी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगा।