छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट (निर्वाचक नामावली) को अपडेट करने का एक बड़ा और महत्वपूर्ण अभियान शुरू हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 01.01.2026 की अर्हता तिथि के संदर्भ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की घोषणा की है। इसी क्रम में, कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सभी ERO/AERO और नगरीय/जनपद अधिकारियों की बैठक लेकर इस काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि जिले के 70% मतदाताओं के गणना प्रपत्र को बीएलओ के माध्यम से भरना अनिवार्य है। यह वोटर लिस्ट अपडेट का काम बेहद संवेदनशील है, और अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने की सख्त चेतावनी दी गई है।
गणना प्रपत्र भरने का नया नियम और QR कोड अपलोडिंग
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बैठक में गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) भरने की प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की। यह प्रक्रिया उन मतदाताओं के लिए है जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है या जिनका नाम उस सूची में नहीं है।
गणना प्रपत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:
- दो प्रपत्र: प्रत्येक मतदाता को दो गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। एक प्रति मतदाता स्वयं अपने पास रखेगा, और दूसरी भरकर बीएलओ को वापस करेगा।
- फोटो अनिवार्य: दोनों गणना प्रपत्रों पर मतदाता की एक-एक रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा।
- पुराना क्रम: जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, उन्हें उस सूची में नाम का क्रम बताना होगा।
- नए नाम: जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें आवश्यक दस्तावेज़ गणना प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
- QR कोड अपलोडिंग: बीएलओ (BLO) इन भरे हुए प्रपत्रों को QR कोड के माध्यम से तुरंत पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
घर के सदस्य भी कर सकते हैं हस्ताक्षर और सहयोगी टीमें
कलेक्टर श्री सिंह ने कार्य की जटिलता को देखते हुए अधिकारियों को स्पष्ट किया कि निर्वाचक नामावली के इस काम में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, लेकिन कौताही बिल्कुल अक्षम्य होगी। उन्होंने अधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देश दिए:
- गैर-उपस्थित मतदाता: यदि मतदाता स्वयं उपस्थित नहीं है, तो घर के कोई भी अन्य सदस्य उसके बदले प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है।
- बीएलओ सहयोग: गणना प्रपत्र वितरण और प्राप्त करने के काम में बीएलओ के सहयोग के लिए सभी विभागों के अमले को क्षेत्रवार कार्य सौंपने के निर्देश दिए गए।
- व्यापक प्रचार-प्रसार: ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी और व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए।
- सामुदायिक सहयोग: पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड पार्षद, समाज सेवी संस्थाओं और समितियों के पदाधिकारियों से भी इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग लेने की बात कही गई।
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सभी अधिकारियों से सुझाव आमंत्रित करते हुए यह सुनिश्चित किया कि निर्धारित तिथि तक जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो जाए। इस अभियान का उद्देश्य एक त्रुटिहीन और अपडेटेड वोटर लिस्ट तैयार करना है। यह अभियान हर नागरिक के लिए अपने मतदान अधिकार को सुनिश्चित करने का अहम मौका है। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।

