रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश पाने के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू हो रही है। पहले चरण के बाद जो सीटें खाली रह गई थीं, उन्हें अब इस चरण में भरा जाएगा।
राज्य शिक्षा निदेशालय के अनुसार, अभिभावक 1 जुलाई से 12 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 और 23 जुलाई को लॉटरी के जरिए चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद चयनित बच्चों को 31 जुलाई 2025 तक संबंधित स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाना होगा।
पहले चरण में क्यों खाली रह गईं सीटें?
पहले चरण में कई अभिभावकों ने समय पर आवेदन नहीं किया था, वहीं कुछ क्षेत्रों में तकनीकी कारणों से आवेदन सीमित रह गए। इसके चलते अनेक स्कूलों में RTE के तहत आरक्षित सीटें रिक्त रह गई थीं।
लॉटरी के जरिए होगा चयन
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखते हुए लॉटरी निकाली जाएगी। इसी लॉटरी से तय होगा कि किस बच्चे को किस स्कूल में प्रवेश मिलेगा। चयन सूची सार्वजनिक पोर्टल और संबंधित स्कूलों में चस्पा की जाएगी।
RTE क्या है?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटें समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की जाती हैं। इन सीटों पर चयनित बच्चों को सरकार की ओर से शिक्षा निशुल्क प्रदान की जाती है।
महत्वपूर्ण तिथियां –
- आवेदन की शुरुआत: 1 जुलाई 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि: 12 जुलाई 2025
- लॉटरी की तिथि: 22 और 23 जुलाई 2025
- स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2025
अभिभावक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या RTE पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं।
#RTE2025 #FreeEducation #छत्तीसगढ़शिक्षा #AdmisisonAlert #RTEApplication