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नई दिल्ली
रेलवे यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव एक अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। अब ऑनलाइन सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए भी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन यह नियम हर समय नहीं बल्कि बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट के लिए लागू होगा।
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रेल मंत्रालय ने इस फैसले की जानकारी देते हुए सोमवार को आदेश जारी किया है कि एक अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन सामान्य टिकट की बुकिंग सुबह आठ बजे से आठ बजकर पंद्रह मिनट तक केवल उन्हीं उपयोगकर्ताओं द्वारा की जा सकेगी, जिनका आधार प्रमाणीकरण पहले से आईआरसीटीसी के पोर्टल पर पूरा हो चुका होगा।
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य आम यात्रियों को प्राथमिकता देना और टिकट दलालों की सक्रियता पर नियंत्रण करना है। रेलवे के अनुसार इस कदम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आरंभिक समय में टिकट वास्तविक यात्रियों को मिले, न कि एजेंटों या फर्जी आईडी से बुकिंग करने वालों को।
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यह नियम केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए होगा। जो यात्री रेलवे स्टेशन पर स्थित आरक्षण केंद्र से टिकट बुक करते हैं, उनके लिए किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
रेलवे की आरक्षण प्रणाली में पहले से लागू 10 मिनट के प्रतिबंध के नियम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस नियम के अनुसार, टिकट खुलने के पहले दिन अधिकृत टिकट एजेंट सुबह आठ बजे से दस मिनट तक यानी आठ बजकर दस मिनट तक आरक्षित टिकट नहीं बुक कर सकते।
रेलवे ने पहले ही एक जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग में भी आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया था। अब सामान्य आरक्षण में यह नियम लागू करने से ऑनलाइन टिकट प्रणाली और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित मानी जा रही है।
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