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रायपुर प्रशासनिक पारदर्शिता और समयपालन को और मजबूत करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय में अब उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं
सरकार के आदेश के अनुसार 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय महानदी भवन में अवर सचिव और उनसे वरिष्ठ सभी अधिकारियों को कार्यालय में आने और कार्यालय से लौटने के समय अपनी उपस्थिति इसी प्रणाली के माध्यम से दर्ज करनी होगी
इसके लिए मोबाइल में आधार BAS एप के माध्यम से या फिर प्रवेश द्वारों पर स्थापित बायोमेट्रिक डिवाइस अथवा कंप्यूटर से जुड़े थम्ब स्कैनर का उपयोग किया जा सकेगा
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गौरतलब है कि मंत्रालय में इस प्रणाली का अनिवार्य ट्रायल रन 20 नवंबर 2025 से शुरू किया गया था। पारदर्शिता बढ़ाने प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार और समयपालन सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महानदी भवन और इंद्रावती भवन दोनों में इसे लागू करने की तैयारी पहले ही कर ली थी
सफल परीक्षण के बाद अब 1 दिसंबर से मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा
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