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रायपुर, 17 मार्च 2026
छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग और दुरुपयोग के खिलाफ प्रदेशव्यापी मोर्चा खोल दिया है। राज्य में घरेलू गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई अब तक की कार्रवाई में कुल 214 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 1013 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस कड़ी कार्रवाई में रायपुर जिला 392 सिलेंडरों की जब्ती के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि बिलासपुर में 201 सिलेंडर जब्त किए गए।
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खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने खाद्य संचालक और सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों प्रमुख ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि घरेलू गैस का लाभ केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को मिले और कालाबाजारी पर पूर्ण विराम लगे। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा नए बुकिंग नंबर (मोबाइल: 8927225667 और आईवीआरएस: 8391990070) जारी किए गए हैं, जिनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है ताकि व्हाट्सएप, आईवीआरएस और वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग प्रक्रिया और अधिक सुलभ हो सके।
सचिवालय ने लंबित एलपीजी बुकिंग को जल्द से जल्द निपटाने के लिए सभी जिलों में सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत कमर्शियल एलपीजी वितरण के लिए एक संतुलित कोटा प्रणाली लागू की गई है। इसके अंतर्गत अस्पताल, शिक्षण संस्थान और सैन्य बलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि सरकारी कार्यालयों और कैंटीनों को उनके पिछले उपभोग का 50 प्रतिशत तथा होटलों व रेस्टोरेंट को 20 प्रतिशत तक की सीमा में गैस उपलब्ध कराई जाएगी।
खाद्य विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि एलपीजी आपूर्ति या बुकिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए वे टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 या 1967 पर संपर्क करें। विभाग का कॉल सेंटर ऑयल कंपनियों के साथ मिलकर इन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहा है।



