रायपुर। सहकारिता विभाग ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर के बोर्ड से संबंधित अधिकारों के उपयोग हेतु शक्तिकांत द्विवेदी को अधिकृत कर दिया है। यह आदेश आयुक्त-सह-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) तथा सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया।
आदेश के अनुसार, 03 फरवरी 2026 को आयोजित छानबीन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी आदेश तक शक्तिकांत द्विवेदी संघ के बोर्ड की शक्तियों का उपयोग करेंगे। छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर विभाग ने उन्हें अधिकृत करने का निर्णय लिया है।
सहकारिता विभाग की ओर से यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। आदेश की प्रति विशेष सहायक, सहकारिता मंत्री, सचिव सहकारिता विभाग, आयुक्त सहकारिता, संघ के प्रबंध संचालक, जिलों के कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
विभाग ने शक्तिकांत द्विवेदी को यह जिम्मेदारी आगामी आदेश तक सौंपते हुए उन्हें बोर्ड की सभी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है।

