**रायपुर:** छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के विभिन्न संवर्गों के शासकीय सेवकों के लिए एक राहत भरी खबर दी है। विभाग ने क्रमोनत वेतनमान और समयमान वेतनमान के बीच विकल्प चुनने की समय-सीमा को बढ़ा दिया है।
क्या है पूरा मामला?
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इससे पहले 09 जून 2026 को एक परिपत्र जारी किया गया था। इसमें शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, निर्माण विभागों/अन्य विभागों के उपअभियंता और वन विभाग के वनक्षेत्रपालों को प्रचलित ‘क्रमोनत वेतनमान’ योजना और वित्त विभाग की ‘समयमान वेतनमान’ योजना में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया था। इसके लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया था।

विकल्प चुनने की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई
प्रदेश के विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संघों द्वारा शासन को दिए गए ज्ञापनों पर विचार करते हुए, सामान्य प्रशासन विभाग ने इस अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब संबंधित शासकीय सेवक 31 जुलाई 2026 तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। यह वृद्धि ‘केवल एक बार’ के लिए की गई है।
किन पर लागू होंगे ये निर्देश?
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन्हीं पर लागू होगी:जिनकी नियुक्ति 01 अप्रैल 2026 के पूर्व हुई है।
शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, निर्माण/अन्य विभागों के उपअभियंता और वन विभाग के वनक्षेत्रपाल।
शेष अन्य संवर्गों के शासकीय सेवकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा और पूर्व में जारी परिपत्र की अन्य शर्तें यथावत बनी रहेंगी।

