रायपुर, 30 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का सीधा असर खनिज क्षेत्र, रेत उत्खनन, भूमि मूल्यांकन और खेल क्षेत्र में विकास पर पड़ेगा।
बैठक में जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित प्रावधानों के अनुसार न्यास राशि का कम से कम 70 प्रतिशत हिस्सा पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध और निःशक्तजन कल्याण, कौशल विकास, रोजगार, स्वच्छता, आवास और पशुपालन जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च किया जाएगा।
रेत उत्खनन पर पारदर्शिता लाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025 को मंजूरी दी। इसके तहत पुराने नियमों को समाप्त कर ई-नीलामी की व्यवस्था लागू होगी। नए नियमों से रेत उचित दरों पर जनता को मिलेगी और राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही पर्यावरण सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा।
कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अब ग्रामीण कृषि भूमि की गणना हेक्टेयर दर से होगी। सिंचित भूमि के ढाई गुना मूल्यांकन के प्रावधान को हटाया गया है। शहरी सीमा से लगे ग्रामों और निवेश क्षेत्रों की भूमि के मूल्य वर्गमीटर के आधार पर तय किए जाएंगे। यह व्यवस्था अनियमितताओं पर अंकुश लगाएगी।
खेल क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए नवा रायपुर (अटल नगर) के ग्राम परसदा में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए आवंटित की गई। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह अकादमी राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करेगी और छत्तीसगढ़ को क्रिकेट के मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगी।
इन सभी निर्णयों से राज्य के विकास, पारदर्शिता और युवाओं के अवसरों में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है।