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नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महासमुंद जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) श्री विजय कुमार लहरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला प्रश्न पूछने, न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने और विभागीय लेखाओं में गंभीर अनियमितता बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं।

विवादित प्रश्न पत्र पर मचा था बवाल

निलंबन आदेश के अनुसार, जनवरी 2026 में कक्षा चौथी के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र में एक विवादित प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न में कुत्ते के नाम के विकल्प के रूप में ‘भगवान राम’ का नाम सम्मिलित किया गया था। शासन ने इसे बेहद आपत्तिजनक, निंदनीय और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला माना है। जाँच में पाया गया कि श्री लहरे ने प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरती थी, जिससे विभाग और शासन की छवि धूमिल हुई।

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न्यायिक अवहेलना और स्वेच्छाचारिता के आरोप

निलंबन का दूसरा मुख्य कारण उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर एक याचिका के संबंध में विभागीय आदेशों की अनदेखी करना है। श्री लहरे को विधि शाखा द्वारा बार-बार अवगत कराने के बावजूद उन्होंने निर्धारित समय में अपील दायर नहीं की। शासन ने उनके इस व्यवहार को पदीय दायित्वों के प्रति सजगता की कमी और ‘स्वेच्छाचारिता’ (मनमाना व्यवहार) करार दिया है।

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ऑडिट में खुली वित्तीय अनियमितता की पोल

शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए विभागीय लेखाओं के अंकेक्षण (Audit) में भी श्री लहरे के कार्यकाल के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, वित्तीय कार्यों में अनुशासनहीनता और लापरवाही बरती गई, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियमों के विरुद्ध है।

निलंबन और नई नियुक्ति

निलंबन अवधि के दौरान श्री विजय कुमार लहरे का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा संभाग), रायपुर नियत किया गया है। वहीं, महासमुंद जिले के जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक श्री बी.एल. देवांगन (प्रभारी उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय) को सौंपा गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से अवर सचिव संगीता भोले द्वारा जारी किया गया है।

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