रायपुर : छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें ACB-EOW ने गिरफ्तार कर 6 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया।
इस दौरान EOW चैतन्य से विस्तृत पूछताछ कर कई अहम जानकारियां जुटाएगी। चैतन्य बघेल ने इससे पहले भी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे HC ने लिबर्टी (छूट) के साथ खारिज किया था।
छत्तीसगढ़ में शर्मनाक वारदात: आदिवासी युवती के साथ 3 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म
इसके अलावा उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए अलग याचिका भी दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने आज की और फैसला सुरक्षित रखा।

