केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को बड़ी राहत दी है। देर रात जारी सूचना में बोर्ड ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ा दी है। अब करदाता 16 सितंबर की रात 12 बजे तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल कर सकेंगे।
बताया जा रहा है कि अंतिम दिन यानी 15 सितंबर को ई-फाइलिंग पोर्टल पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला। सात करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल हो चुके हैं और पोर्टल पर बढ़ते दबाव को देखते हुए ही समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
दरअसल, सीबीडीटी ने पहले ही 31 जुलाई को खत्म होने वाली डेडलाइन को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया था। अब एक और दिन की मोहलत देकर करदाताओं को राहत दी गई है।
अगर आपने अब तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो यह आखिरी मौका है। तय समयसीमा के बाद जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग ने साफ किया है कि आयकर कानून की धारा 44एडी और 44एडीए के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए कराधान के विशेष प्रावधान मौजूद हैं। ऐसे में करदाता अपनी आय और पेशे के अनुसार सही आईटीआर फॉर्म का चयन करके रिटर्न दाखिल करें।