# सरगुजा शिक्षा विभाग सख्त: संलग्नीकरण (Attachment) से कार्यमुक्त शिक्षकों की जानकारी नहीं देने पर जताई नाराजगी
अम्बिकापुर।
सरगुजा संभाग के शिक्षा विभाग में संलग्नीकरण (Attachment) को लेकर अधिकारियों की सुस्ती पर संयुक्त संचालक ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग द्वारा जारी एक नए आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि विभिन्न कार्यालयों में संलग्न कर्मचारियों और शिक्षकों को तत्काल उनके मूल पदस्थापना स्थान पर भेजा जाए।
विभाग की चेतावनी
संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक कार्यालयों में संलग्न कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर उनकी जानकारी 2 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से मांगी गई थी। लेकिन, निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
तत्काल कार्यमुक्ति:
यदि संलग्न शिक्षकों या कर्मचारियों को उनके मूल स्थान पर कार्यमुक्त कर दिया गया है, तो निर्धारित प्रपत्र में इसकी विस्तृत जानकारी **दो दिनों के भीतर** संभागीय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

प्रमाण-पत्र आवश्यक:
यदि किसी भी कार्यालय में कोई भी कर्मचारी या शिक्षक संलग्न नहीं है, तो इसकी पुष्टि के लिए संबंधित कार्यालय को *शून्य’ प्रमाण-पत्र देना होगा।
विभाग ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि संलग्नीकरण के तहत चल रही व्यवस्था को समाप्त कर शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापना संस्था में वापस भेजा जाए।यह आदेश सरगुजा संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है, ताकि शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा जा सके और शिक्षकों की कमी वाले मूल स्कूलों में पठन-पाठन को सुनिश्चित किया जा सके।

