देशभर के करोड़ों EPFO सदस्यों के लिए बड़ी राहत की खबर है। EPFO 3.0 और EPF Scheme 2026 के तहत भविष्य निधि (PF) निकालने की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी आसान हो गई है। यदि आपका UAN एक्टिव है और Aadhaar, PAN व बैंक KYC पूरी तरह अपडेट है, तो अब आप बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए घर बैठे ऑनलाइन PF क्लेम कर सकते हैं। कई मामलों में अब नियोक्ता (Employer) की मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती।
अगर आप भी PF निकालने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले यह जान लें कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और पूरा प्रोसेस क्या है।
ऑनलाइन PF क्लेम से पहले ये शर्तें पूरी करें
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि:
- आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिव हो।
- Aadhaar, PAN और बैंक अकाउंट KYC पूरी हो।
- बैंक खाते से मोबाइल नंबर लिंक हो।
- यदि नौकरी छोड़ चुके हैं तो Date of Exit EPFO रिकॉर्ड में अपडेट हो।
- रिटायरमेंट, बेरोजगारी या आंशिक निकासी से जुड़ी EPFO की पात्रता शर्तें पूरी हों।
सिर्फ 8 स्टेप में घर बैठे करें PF Withdrawal
EPFO Member Portal पर जाकर इन स्टेप्स को फॉलो करें.
- UAN और पासवर्ड से Member Portal में लॉगिन करें.
- Manage > KYC में जाकर Aadhaar और बैंक डिटेल चेक कर लें.
- Online Services में जाकर Claim (Form-31, 19, 10C & 10D) चुनें.
- अपना बैंक अकाउंट वेरिफाई करें.
- Undertaking पर Yes क्लिक करें.
- Proceed for Online Claim पर जाएं.
- जरूरत के हिसाब से फॉर्म चुनें.
- Aadhaar से जुड़े मोबाइल पर आए OTP से क्लेम सबमिट कर दें.
क्लेम सबमिट होने के बाद उसका स्टेटस भी ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है.
UMANG App से भी निकाल सकते हैं अपना PF
अगर वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो UMANG ऐप के जरिए भी PF क्लेम किया जा सकता है. ऐप में EPFO सर्विस चुनकर UAN और OTP से लॉगिन करें, क्लेम का प्रकार चुनें, बैंक डिटेल वेरिफाई करें और आवेदन सबमिट कर दें.
क्लेम रिजेक्ट होने से कैसे बचें?
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले नाम, बैंक अकाउंट, IFSC, KYC और Date of Exit जरूर जांच लें. गलत जानकारी, गलत फॉर्म या बैंक डिटेल में गड़बड़ी होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. सही जानकारी भरने पर PF निकासी की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है.


