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अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है लेकिन अभी तक दोनों को लिंक नहीं कराया है, तो सावधान हो जाएं। सरकार द्वारा तय की गई समय-सीमा अब बेहद करीब है। 31 दिसंबर 2025 आधार–पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख है।
इस तारीख तक लिंकिंग न कराने पर 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आपके कई जरूरी वित्तीय काम रुक जाएंगे।
किसे करवानी अनिवार्य है लिंकिंग?
यदि आपका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुआ है, तो आधार–पैन लिंक कराना अनिवार्य है।
जिन लोगों ने पैन बनवाते समय आधार एनरोलमेंट आईडी दी थी, उन्हें भी अब अंतिम आधार नंबर से लिंकिंग करानी होगी।
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PAN–Aadhaar लिंक न करवाया तो रुक जाएंगे ये काम
आधार–पैन लिंकिंग न करवाने पर आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है—
- इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे
- टैक्स रिफंड अटक जाएगा
- बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत
- म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और अन्य वित्तीय लेनदेन प्रभावित
- कई सरकारी सेवाएँ बाधित
इसलिए समय रहते लिंकिंग प्रक्रिया जरूर पूरी कर लें।
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कैसे करें आधार–पैन कार्ड लिंक? (स्टेप-बाई-स्टेप)
- इनकम टैक्स की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं — incometax.gov.in
- ‘Quick Links’ सेक्शन में जाएं
- ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें
- अपना PAN और Aadhaar नंबर भरें
- ‘Validate’ बटन दबाएं
- आपके मोबाइल पर आए OTP से वेरिफाई करें
- स्क्रीन पर आपको आपका लिंकिंग स्टेटस दिख जाएगा
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क्यों जरूरी है आज ही प्रक्रिया पूरी करना?
समय सीमा जितनी नजदीक आएगी, पोर्टल पर दबाव उतना बढ़ेगा।
तकनीकी समस्याओं और सेवा बाधित होने की आशंका को देखते हुए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लिंकिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें ताकि भविष्य में किसी वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े।

