केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नियमों को एक समान कर दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए स्पष्ट किया कि अब ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ता भी 45 दिन के बजाय मात्र 25 दिन के अंतराल पर दूसरा सिलेंडर बुक कर सकेंगे।
पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रिफिल बुकिंग के लिए 45 दिन का अनिवार्य वेटिंग पीरियड तय था, जिसे घटाकर अब 25 दिन कर दिया गया है।शहरी इलाकों में 25 दिन का नियम पहले से ही लागू था, अब देश के सभी घरेलू उपभोक्ता (शहरी व ग्रामीण) समान अंतराल पर बुकिंग कर सकेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है।

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क्यों लगी थी पाबंदी?
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में उपजे भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष के चलते एलपीजी की वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर भारी दबाव आ गया था। आपूर्ति को संतुलित रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में बुकिंग का अंतर बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया था। अब आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य हो चुकी है और लंबित बुकिंग्स (बैकलॉग) लगभग खत्म हो चुकी हैं, जिसके बाद मंत्रालय ने यह पाबंदी हटाकर जनता को राहत दी है।























