रायपुर
लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने उन गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर अब पूरी तरह शिकंजा कस दिया है, जो संलग्नकरण (Attachment) समाप्त होने के बाद भी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं।
विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा और बेहद सख्त आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि ये कर्मचारी तत्काल प्रभाव से अपने मूल संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं और ऑनलाइन ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं, तो उनका जुलाई 2026 का वेतन रोक दिया जाएगा।

संचालनालय ने अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया है कि संलग्नकरण समाप्त होने के बाद भी मूल कार्यालय में उपस्थित न होना और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज न करना ‘छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965’ के नियम-3 के विपरीत एक गंभीर कदाचार है। विभाग ने सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने मूल पदस्थापना स्थल पर कार्यभार संभाल लें।
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि यदि इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध वेतन रोके जाने के साथ ही कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

