रायपुर: छत्तीसगढ़ में होली के पावन पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आबकारी विभाग ने आगामी 4 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ (ड्राई डे) घोषित करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के तहत होली के दिन राज्यभर की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल, बार और क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे, ताकि त्योहार के दौरान सामाजिक सौहार्द बना रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को टाला जा सके।

आबकारी विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर सघन निगरानी रखें, ताकि अवैध शराब की बिक्री या भंडारण पर लगाम लगाई जा सके। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, जिससे प्रदेशवासी बिना किसी डर या व्यवधान के रंगों के इस त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ मना सकें। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण तरीके से होली का आनंद लें।

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