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छत्तीसगढ़ में अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से जुड़ी नई गाइडलाइन दरें आज, 20 नवंबर 2025 से लागू हो गई हैं। पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय ने इसके लिए सभी कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, इस बार शहरी क्षेत्रों में गाइडलाइन दरों में 150 से 400 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर यह महत्वपूर्ण संशोधन 25 साल पुराने गाइडलाइन मूल्य निर्धारण में किया गया है, जिससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी होगी।

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क्यों जरूरी था बदलाव? – 25 साल पुरानी गाइडलाइन में कई विसंगतियां

गाइडलाइन दरों की गणना वर्ष 2000 से बने नियमों के आधार पर होती थी।
इनमें कई खामियां थीं—

  • मुख्य मार्ग से दूरी के आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान था, लेकिन मुख्य मार्ग की स्पष्ट परिभाषा ही नहीं थी
  • नियम जटिल और अस्पष्ट होने से संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का आकलन ठीक से नहीं हो पाता था।
  • पुरानी प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप अधिक था, जिससे भ्रम और अतिरिक्त शुल्क की स्थिति बनती थी।

इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने नियमों के संपूर्ण पुनरीक्षण के निर्देश दिए थे।

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नई गाइडलाइन दरें – क्या होगा बदलाव?

नए बाजार मूल्य गणना उपबंध 2025 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं—

1. नियम हुए सरल और संक्षिप्त

अब गाइडलाइन दरों का निर्धारण स्पष्ट बिंदुओं पर आधारित होगा।

2. मानवीय हस्तक्षेप कम, सॉफ्टवेयर आधारित प्रक्रिया

मूल्यांकन अब अधिकतम हद तक स्वचालित होगा, जिससे गड़बड़ी व मनमानी रुक सकेगी।

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3. रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी आसान

नई दरों से रजिस्ट्री तेज और पारदर्शी होगी।

4. भ्रम और विसंगतियों का अंत

पुराने नियमों के अस्पष्ट प्रावधान हटाए गए हैं, जिससे बाजार मूल्य का अधिक सटीक आकलन संभव होगा।

5. आम जनता को राहत

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अतिरिक्त शुल्क, जटिल प्रक्रियाएं और किसी भी तरह की अनिश्चितता अब खत्म होगी।

नई गाइडलाइन दरें लागू होने से जमीन की खरीद–फरोख्त की प्रक्रिया अधिक सहज और स्पष्ट होगी, साथ ही 25 वर्षों से लंबित गाइडलाइन अपडेट की मांग भी पूरी हो गई है।

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