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रायपुर।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र राशनकार्ड धारकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए आधार आधारित e-KYC को अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया में सामने आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए शासन ने एक अहम राहत भरा फैसला लिया है। अब वृद्ध, असहाय और अस्वस्थ हितग्राहियों के लिए घर बैठे चेहरे की पहचान के माध्यम से e-KYC की सुविधा शुरू कर दी गई है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार 70 वर्ष से अधिक आयु के अनेक हितग्राहियों की उंगलियों के निशान स्पष्ट नहीं होने के कारण मशीन में पहचान का मिलान नहीं हो पा रहा था। इसके चलते उन्हें समय पर राशन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शासन ने अब फिंगरप्रिंट के विकल्प के रूप में फेस आधारित e-KYC व्यवस्था लागू की है।
नई व्यवस्था के तहत हितग्राही ‘मेरा e-KYC’ मोबाइल एप के माध्यम से अपने घर से ही पहचान सत्यापन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आधार नंबर दर्ज करने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए सत्यापन किया जाता है। इसके पश्चात फेस e-KYC विकल्प चुनने पर मोबाइल का कैमरा खुलता है और निर्देशों के अनुसार चेहरा स्कैन करते ही पहचान सत्यापन पूर्ण हो जाता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन हितग्राहियों के लिए लाभकारी है जो बीमारी, कमजोरी या अन्य कारणों से उचित मूल्य दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
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इसके साथ ही हितग्राही यह भी जांच सकते हैं कि उनका e-KYC पहले से पूरा हुआ है या नहीं। एप में आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करने पर स्थिति दिखाई देती है, जिसमें e-KYC पूर्ण होने पर ‘Y’ अंकित नजर आता है।
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खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन व्यवस्था भी पहले की तरह जारी रहेगी। यदि किसी कारणवश मोबाइल एप के माध्यम से e-KYC संभव न हो पाए तो हितग्राही अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए अंगुली या अंगूठे के निशान से e-KYC करवा सकते हैं।
नियंत्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रायपुर भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस नई सुविधा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र हितग्राही तकनीकी कारणों से राशन से वंचित न रहे और बुजुर्गों को सम्मानजनक व सहज सुविधा मिल सके।
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