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जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसपी के आदेश के बाद अब कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने भी हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है।नए आदेश के मुताबिक, अगले महीने की पहली तारीख से जिले के सभी शासकीय कर्मचारी केवल हेलमेट लगाकर ही दोपहिया वाहन चला सकेंगे, जबकि चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।कलेक्टर ने आदेश में साफ लिखा है कि जो शासकीय कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि अपने-अपने विभागों में इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
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इससे एक दिन पहले एसपी विजय पांडेय ने भी जिले में हेलमेट नियम को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि 1 नवंबर से सभी पुलिसकर्मियों को हेलमेट लगाकर ही बाइक चलानी होगी। 1 से 10 नवंबर तक आम नागरिकों को जागरूक किया जाएगा और 11 नवंबर से बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू होगी।एसपी विजय पांडेय ने बताया कि हेलमेट लगाने से सड़क हादसों में होने वाली मौतों के आंकड़ों में कमी आएगी, इसलिए अभियान की शुरुआत पुलिस बल से की जा रही है ताकि लोग उदाहरण लें।
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कलेक्टर और एसपी दोनों के आदेश के बाद अब जिले में सड़क सुरक्षा अभियान को तेज गति से लागू किया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि पहले सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी उदाहरण बनेंगे, फिर आम लोगों को जागरूक कर सख्ती से नियम पालन कराया जाएगा।कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कहा कि “हम सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना केवल कानून नहीं, जीवन बचाने का तरीका है।”
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अब जिले में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी दोनों ही सड़क सुरक्षा को लेकर एकजुट हैं। 1 नवंबर से सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी, जबकि 11 नवंबर से आम नागरिकों को भी बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाने पर जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
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