टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

भारत के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है, जिससे अब हर 28 दिन में फोन रिचार्ज कराने की झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने ‘टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026’ लागू कर दिया है, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को अब पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान पेश करने होंगे।

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सांसद राघव चड्ढा ने संसद में इस ’28 दिन वाले गणित’ का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था और अब इस नए नियम के लागू होने से ग्राहकों को साल में 13 बार के बजाय सिर्फ 12 बार ही रिचार्ज कराना होगा, जिससे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला अनावश्यक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा, जिन लोगों को इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होती, उनके लिए कंपनियों को बिना महंगे इंटरनेट चार्ज वाले सिर्फ वॉइस और एसएमएस के सस्ते विकल्प भी उपलब्ध कराने होंगे।

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