देश के 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम जोर-शोर से चल रहा है। Enumeration Form का वितरण 99% पूरा होने का दावा किया जा रहा है और बीएलओ अब फॉर्म कलेक्ट कर डिजिटलीकरण में जुटे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है—SIR 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या मतदाता सूची से नाम कट जाएगा? यही डर कई लोगों को गलत या अधूरा फॉर्म भरने के लिए मजबूर कर रहा है। चुनाव आयोग ने इस कन्फ्यूजन पर आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया है—और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।

SIR 2003 में नाम नहीं? डरें नहीं — ऐसे करें फॉर्म भरना

चुनाव आयोग के अनुसार यदि आपका नाम SIR 2003 में नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस Enumeration Form में अपने परिवार के उन सदस्यों का विवरण लिखें जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है।

  • माता-पिता
  • दादा-दादी
  • नाना-नानी

EPIC नंबर, विधानसभा केंद्र संख्या, मतदान केंद्र संख्या, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर जरूर लिखें। यही प्रक्रिया आपको उनसे “लिंक” करती है और आपका नाम मतदाता सूची से नहीं कटता, बल्कि सुरक्षित रहता है।

Enumeration Form भरने के नियम: हर कॉलम सही भरना जरूरी

फॉर्म में किसी भी कॉलम को खाली छोड़ना खतरा बढ़ा सकता है। आयोग ने कहा है:

  • नई फोटो लगाएं
  • नाम साफ-साफ लिखें
  • जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार लिखें—EPIC और आधार में अंतर हो तो आधार को प्राथमिक मानें
  • मोबाइल नंबर
  • माता–पिता का नाम और EPIC नंबर
  • पति/पत्नी का नाम और EPIC नंबर

ध्यान रखें: अधूरा या गलत फॉर्म मतदाता सूची से नाम हटाने का आधार बन सकता है। इसलिए सावधानी से भरें।

विवाहित महिलाओं के लिए खास निर्देश

SIR में विवाहित महिलाएं सबसे ज्यादा उलझन में हैं—शादी के पहले का पता डालें या वर्तमान का?
चुनाव आयोग का स्पष्ट नियम:

  • यदि 2003 की सूची में महिला का नाम है → फॉर्म के दाहिने कॉलम में वही जानकारी भरें।
  • यदि 2003 में नाम नहीं है → बाएं कॉलम में माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी का विवरण जोड़ें।
    यह जानकारी आपको सीधे आपके पारिवारिक SIR लिंक से जोड़ देती है।

आपके परिवार में किसी का भी नाम 2003 में नहीं? फिर भी आप वोटर बनेंगे

यदि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम भी SIR 2003 लिस्ट में नहीं है, और आप पहले से मतदाता हैं—फिर भी फॉर्म जरूर भरें। जिला चुनाव कार्यालय आपको नोटिस देगा। सुनवाई में आपको 12 मान्य दस्तावेजों में से एक ले जाना होगा—जैसे पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि।
सत्यापन के बाद आपका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहेगा।

SIR 2003 सूची को लेकर मतदाताओं में डर फैलाया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की गाइडलाइन साफ है—हेडिंग में नाम न होना मतलब वोटर अधिकार खत्म होना नहीं है। सही जानकारी देकर फॉर्म भरें, गलत सलाहों से बचें और अपनी नागरिक पहचान सुरक्षित रखें। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।

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