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नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को जारी आदेश में अब हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के उन स्पष्ट निर्देशों के बाद आया है, जिसमें हाईवे पर यात्रा करते समय मोटरसाइकिल चालक और पीछे बैठने वाले सवारी (पिलियन राइडर) दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-194 (घ) के तहत इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।

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शोरूम से बिना हेलमेट नहीं निकलेगी गाड़ी

परिवहन विभाग ने उन शोरूम संचालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जो बिना हेलमेट के नए वाहनों की डिलीवरी कर रहे हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 और केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत बिना हेलमेट वाहन बेचने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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लापरवाह अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज

आदेश में एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच हुई वाहन दुर्घटनाओं में हुई मौतों को ध्यान में रखते हुए, उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच समिति गठित करने की मांग की गई है जिन्होंने हेलमेट नियमों को सख्ती से लागू नहीं कराया। अपर परिवहन आयुक्त (आई.पी.एस. डी. रविशंकर) द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में स्थानीय स्तर पर हेलमेट के अनिवार्य उपयोग का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

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