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TRAI: : स्पैम कॉल और संदेशों पर लगेगा 10 लाख तक जुर्माना, TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों पर कसा शिकंजा

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नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल्स और अनचाहे संदेशों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। नए नियमों के तहत, टेलीकॉम कंपनियों पर इन उल्लंघनों के लिए 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।स्पैम कॉल पर सख्त कार्रवाईTRAI ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि वे रियल-टाइम में संभावित स्पैमर्स की पहचान करें। इसके लिए कॉल और संदेशों के पैटर्न की बारीकी से जांच करने को कहा गया है। मुख्य रूप से असामान्य रूप से अधिक कॉल वॉल्यूम, छोटी कॉल अवधि और इनकमिंग-आउटगोइंग कॉल अनुपात का विश्लेषण किया जाएगा।स्पैम की गलत रिपोर्टिंग पर भारी जुर्मानाTRAI के नए संशोधन के अनुसार, अगर टेलीकॉम कंपनियां स्पैम कॉल्स की गलत रिपोर्टिंग करती हैं तो उन पर सख्त जुर्माना लगेगा:पहली बार उल्लंघन पर 2 लाख रुपयेदूसरी बार उल्लंघन पर 5 लाख रुपयेबार-बार उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये प्रति केसशिकायत दर्ज कराने की समयसीमा बढ़ीअब मोबाइल फोन उपयोगकर्ता अनचाही कॉल और संदेशों को लेकर सात दिन के भीतर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा तीन दिन थी। साथ ही, ग्राहकों को अब ‘डू नॉट डिस्टर्ब (DND)’ सेवा के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।यूजर्स को मिलेगी राहतTRAI के इस नए नियम से उन लाखों मोबाइल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो स्पैम कॉल और संदेशों से परेशान रहते हैं। यह कदम दूरसंचार कंपनियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति और अधिक सतर्क बनाएगा।

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