अंबिकापुर, छत्तीसगढ़: जिला जशपुर के बगीचा विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुदमुरा में पदस्थ शिक्षक (एल.बी.) श्री हेमंत बेदी को आपराधिक मामले में लिप्त पाए जाने के बाद सेवा से निलंबित कर दिया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला:
जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, श्री हेमंत बेदी के खिलाफ अपराध क्रमांक 188/26 (धारा 196, 299 बी.एन.एस.) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्हें दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।
कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आपराधिक प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के कारण श्री बेदी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (ख) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन काल के दौरान उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनोरा, जिला जशपुर तय किया गया है। नियमों के अनुसार उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


