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पत्थलगांव (जशपुर)। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस ने नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ अनाचार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग को बरामद कर सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।


क्या है पूरा मामला?

मामले का खुलासा तब हुआ जब 4 जनवरी 2026 की रात पत्थलगांव क्षेत्र के एक ग्रामीण की 16 वर्षीय बेटी अचानक लापता हो गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बालिका का कहीं पता नहीं चला। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के संदेह पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल गुमशुदगी और बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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तकनीकी टीम और मुखबिर की मदद से मिली सफलता

पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में पत्थलगांव पुलिस की टीम, तकनीकी सेल और मुखबिरों की मदद से लगातार लड़की की तलाश कर रही थी। जांच के दौरान सूचना मिली कि नाबालिग बालिका बागबहार थाना क्षेत्र के एक गांव में मानसिंह नाग नामक युवक के साथ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश दी और आरोपी के कब्जे से बालिका को बरामद कर लिया।

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शादी का झांसा देकर किया अनाचार

पूछताछ के दौरान पीड़िता ने बताया कि 20 वर्षीय आरोपी मानसिंह नाग ने उसे प्यार और शादी का झांसा दिया और अपने साथ भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया है।

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कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई

बालिका के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(M), 69 और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4 व 6 जोड़ी है। आरोपी मानसिंह नाग ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में पत्थलगांव थाना प्रभारी निरीक्षक विनीत कुमार पांडे, सहायक उप निरीक्षक हरि राम टंडन, खिरोवती बेहरा और आरक्षक राजेन्द्र रात्रे की मुख्य भूमिका रही।

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