इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने का समय फिर से आ गया है। हालांकि, ऑनलाइन रिटर्न भरना पहले से आसान हो गया है, फिर भी पहली बार रिटर्न भरने वालों के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल भरी हो सकती है। अगर रिटर्न भरते समय कोई गलती हो जाए और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो यहां बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए।

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रिटर्न भरने की आखिरी तारीख

इस साल बिना जुर्माना दिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 है। इसके बाद भी आप 31 दिसंबर, 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देय होगा। यह रकम देरी की अवधि और आपकी कर योग्य राशि पर निर्भर करेगी।

रिटर्न भरने से पहले याद रखने वाली बातें

रिटर्न दाखिल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक हो गए हैं। उस बैंक खाते को सत्यापित कर लें जहां आप अपनी रिफंड राशि प्राप्त करना चाहते हैं। सही आईटीआर फॉर्म चुनना न भूलें। निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपना रिटर्न दाखिल करें और ई-वेरिफिकेशन जरूर कर लें। अगर आयकर विभाग की तरफ से कोई नोटिस आया है, तो उसका जवाब निर्धारित तारीख तक जरूर दें।

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रिटर्न में गलती सुधारने का तरीका

आयकर विभाग के मुताबिक, जिन लोगों से अपने रिटर्न में कोई गलती हो गई है, वे ‘संशोधित रिटर्न’ दाखिल करके उसे सुधार सकते हैं। ध्यान रहे, एक बार दाखिल करने के बाद, संशोधित रिटर्न मूल रिटर्न की जगह ले लेता है। यह सुविधा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत दी गई है।

इसके जरिए आप निम्नलिखित गलतियां सुधार सकते हैं, जैसे गलती से आय की कम रिपोर्टिंग करना, निजी जानकारी में त्रुटि, छूट का छूट जाना, आईटीआर फॉर्म बदलना, गलत टैक्स गणना, कर देनदारी में बदलाव, या अगर कर अधिकारियों ने सुधार के लिए नोटिस भेजा हो।

संशोधित रिटर्न की आखिरी तारीख

इस वित्तीय वर्ष के लिए, आप 31 दिसंबर, 2025 तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, बशर्ते कि मूल रिटर्न सही समय पर दाखिल किया गया हो। संशोधित रिटर्न दाखिल करने की कोई सीमा नहीं है और इस सेवा का उपयोग करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

आप विलंब से दाखिल किए गए रिटर्न में भी सुधार कर सकते हैं। यहां तक कि रिफंड मिल जाने के बाद भी, अगर समय सीमा (31 दिसंबर) से पहले हो, तो आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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संशोधित रिटर्न दाखिल करने के चरण

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।

फिर संबंधित वित्तीय वर्ष चुनें और जिस आईटीआर फॉर्म की आपको जरूरत है, उसे डाउनलोड कर लें।

फॉर्म में सही जानकारी भरें और मूल रिटर्न की पावती संख्या और तारीख डालें।

इसके बाद फॉर्म को वैलिडेट करके एक एक्सएमएल दस्तावेज तैयार करें।

इस दस्तावेज को चेक करने के बाद, ई-फाइलिंग सेक्शन में जाकर ‘अपलोड रिटर्न’ चुनें और सही किया हुआ फॉर्म अपलोड कर दें।

अंत में, संशोधित रिटर्न जमा करें और आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या डाक के जरिए या फिर ई-वेरिफाई कर लें।

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