छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट (Chlorpheniramine Maleate) और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड (Phenylephrine Hydrochloride) के संयोजन वाली सभी ‘फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन’ (FDC) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही यह अनिवार्य किया गया है कि इन दवाओं का इस्तेमाल 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर बिल्कुल नहीं किया जाएगा।
विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर फैसला
यह निर्णय विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों में इन दवाओं के संयोजन का उपयोग स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है, जबकि बाजार में बच्चों के उपचार के लिए अन्य सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
लेबल पर अनिवार्य रूप से लिखनी होगी चेतावनी
सरकार ने सभी दवा निर्माताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इन दवाओं की पैकेजिंग, लेबल, इंसर्ट पर्ची और प्रचार सामग्री पर मोटे व स्पष्ट अक्षरों में यह चेतावनी दर्ज करें:
“निश्चित खुराक संयोजन (FDC) का उपयोग चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।”
तुरंत प्रभाव से लागू हुआ आदेश
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह अधिसूचना औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत जनहित में जारी की गई है। सरकारी राजपत्र (e-Gazette) में प्रकाशन की तारीख से ही यह प्रतिबंध पूरे देश में प्रभावी हो गया है। इससे पहले सरकार ने अप्रैल 2025 में कुछ चुनिंदा संयोजनों पर आयु संबंधी चेतावनी लगाई थी, जिसे अब इन दोनों सॉल्ट्स वाले सभी फॉर्मूलेशन पर पूरी तरह लागू कर दिया गया है।

