नई दिल्ली:
अगर आपने हाल ही में अपना मकान बदला है या किसी नए शहर/राज्य में शिफ्ट हुए हैं, तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में नया पता अपडेट कराना जरूरी है। अब इस काम के लिए आरटीओ (RTO) कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ‘परिवहन सारथी’ पोर्टल के जरिए यह पूरी प्रक्रिया घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से पूरी की जा सकती है।
आवेदन से पहले जरूरी दस्तावेज रखें तैयार
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मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति
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नए पते का वैध प्रमाण (पासपोर्ट, वोटर आईडी, बिजली/पानी का बिल या अन्य सरकारी पता प्रमाण)
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पहचान प्रमाण (PAN कार्ड, पासपोर्ट आदि)
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पासपोर्ट साइज फोटो और सफेद कागज पर किए गए हस्ताक्षर की डिजिटल कॉपी
घर बैठे DL में पता बदलने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
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पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक Parivahan Sarathi पोर्टल पर जाएं और अपने राज्य का चयन करें।
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DL सर्विस चुनें: ‘Driving Licence’ मेन्यू में जाकर ‘Apply for Change of Address’ के विकल्प पर क्लिक करें।
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जानकारी दर्ज करें: अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर वर्तमान विवरण को सत्यापित करें।
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ई-केवाईसी: यदि उपलब्ध हो, तो त्वरित सत्यापन के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) का विकल्प चुनें।
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नया पता भरें: फॉर्म में अपना नया पता ध्यानपूर्वक दर्ज करें और संबंधित नए पते का प्रमाण, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें।
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शुल्क भुगतान: ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
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रसीद सुरक्षित रखें: प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलने वाली पावती (Acknowledgment Slip) को डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें, जिससे आगे आवेदन का स्टेटस ट्रैक किया जा सके।
दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर NOC जरूरी
यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं, तो प्रक्रिया में एक अतिरिक्त कदम शामिल होता है:
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NOC के लिए आवेदन: सबसे पहले पुराने राज्य के आरटीओ से ‘Issue of NOC’ विकल्प चुनकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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नए राज्य में अपडेट: पुराने आरटीओ से एनओसी जारी होने के बाद नए राज्य के पोर्टल पर जाकर एनओसी नंबर और तारीख दर्ज करते हुए नए पते के साथ डीएल अपडेट के लिए अप्लाई करें।
सत्यापन पूरा होने के बाद संशोधित पते वाला नया ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकृत डाक के माध्यम से आपके नए पते पर भेज दिया जाता है।

