- ‘मन्नत’ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान को उनके बंगले ‘मन्नत’ के रेनोवेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मन्नत में दो अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कानून का पालन किया गया है, तो किसी निजी संपत्ति में किए जा रहे बदलाव में बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता के आधार पर फैसला नहीं किया जाता।
- जानिए क्यों खारिज हुई याचिका और क्या था पूरा विवाद
मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देते हुए दावा किया था कि परियोजना में पर्यावरण और सीआरजेड नियमों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि, इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) भी याचिका खारिज कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि निर्माण के लिए सभी जरूरी नियमों का पालन किया गया है। अब इस फैसले के बाद शाहरुख और गौरी खान अपने छह मंजिला बंगले ‘मन्नत’ में दो और आवासीय मंजिलें जोड़ सकेंगे।

