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10 लाख आमदनी है तो पुरानी और नई टैक्स रिजिम में कितना टैक्स भरना पड़ेगा? कौन सी व्यवस्था बेहतर

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में नई टैक्स रिजिम के तहत सात लाख रुपये तक की आय को आयकर के दायरे से बाहर करने की घोषणा की है। पुरानी टैक्स रिजिम के तहत 2.5 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री होती थी। हालांकि पुरानी टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन और अन्य मदों में कई तरह के छूट का प्रावधान है। नई टैक्स रिजिम में ये लाभ नहीं दिए जाते थे। इस बार नई टैक्स प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में वित्तमंत्री की घोषणा के बाद लोगों में इस बात पर चर्चा होने लगी है कि पुराने और नए टैक्स सिस्टम में कौन सा सिस्टम करदाताओं के लिए फायदेमंद है। आइए जानते हैं दोनों टैक्स रिजिम के तहत कितनी राशि पर कितना टैक्स भरना पड़ेगा। नई टैक्स प्रणाली के तहत भी वित्त मंत्री ने 52250 रुपये के टैक्स डिडक्शन की घोषणा की है। अगर आपकी आमदनी सात लाख रुपये सालाना है तो नई टैक्स प्रणाली के तहत आपको 52250 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ऐसे में आपकी आमदनी 7 लाख रुपये से कम हो जाएगी। सात लाख रुपये की आमदनी को सरकार ने टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी की आमदनी 752500 रुपये तक है तो करदाता को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। नई टैक्स प्रणाली में करदाता की आमदनी अगर 10 लाख रुपये सालाना है तो 52500 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आयकर की गणना 9,47,500 रुपये पर की जाएगी। इस तरह करदाता को निम्न रूप से आयकर देय होगा। नए टैक्स रिजिम में 10 लाख की आमदनी पर टैक्स की गणना टैक्सेबल इनकम= 10,00,000-52250= 9,47,500 0-3 लाख पर 0% =   0   3-6 लाख पर 5% =  15,000 6-9 लाख पर 10% =  30,000 9-9.47 लाख पर 15% =    7,050 10 लाख पर देय टैक्स =  52,050 बजट 2023 - फोटो : अमर उजाला पुरानी टैक्स प्रणाली में 10 लाख रुपये की आमदनी होने पर करदाता को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50000 रुपये और सेक्शन 80C के तहत अधिकतम छूट का लाभ यानी 1.5 लाख रुपये की छूट के साथ कुल दो लाख रुपये की छूट मिलेगी। ऐसे में करदाता की आय 10 लाख से घटकर आठ लाख रुपये हो जाएगी। पुरानी टैक्स व्यवस्था में 87(A) के तहत पांच लाख की आय पर टैक्स छूट का प्रावधान है ऐसे में करदाता की कुल आमदनी पांच लाख रुपये घटने से दो लाख रह जाएगी। ऐसे में करदाता को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। पुरानी रिजिम में 10 लाख आमदनी पर टैक्स की गणना  कुल आमदनी = 10,00,000 टैक्स में छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन =     50,000 80C के तहत छूट =   1,50,000 87 के तहत छूट =    5,00,000 बीमा व अन्य छूट    =     50,000 कुल डिडक्शन =   7,50,000 टैक्सेबल इनकम= 10,00,000-7,50,000= 2,50,000 ऐसे करदाता की टैक्सेबल इनकम पुरानी व्यवस्था के तहत 250000 रुपये ही बचती है। जो कि टैक्स फ्री है। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे में हम देखते हैं कि दस लाख रुपये सालाना की आमदनी होने में करदाता को नई टैक्स रिजिम के तहत 52,050 रुपये टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। जबकि पुरानी व्यवस्था के तहत उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे इस गणना से यह प्रतीत होता है दस लाख रुपये सालाना की आमदनी वाले व्यक्ति के लिए पुरानी टैक्स रिजिम अधिक बेहतर है। हालांकि जो लोग विभिन्न टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं उनके लिए नया टैक्स रिजिम बेहतर साबित हो सकता है।

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