नवा रायपुर।
छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत व्याख्याता (पंचायत/नगरीय निकाय) से व्याख्याता (एल.बी.) के पद पर हुए संविलियन में सामने आई त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस संबंध में प्रदेश के सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों (DEO), मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO), नगर निगम आयुक्तों और संयुक्त संचालक शिक्षा को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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क्या है मुख्य समस्या?
संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कुछ ज़िलों में ‘टी’ (Tribal) संवर्ग की संस्थाओं में पदस्थ शिक्षकों का संविलियन ‘ई’ (Educational) संवर्ग में और ‘ई’ संवर्ग की संस्थाओं में पदस्थ शिक्षकों का संविलियन ‘टी’ संवर्ग में हो गया है। यह स्कूल शिक्षा विभाग के 30 जून 2018 के शासन निर्देशों के विपरीत है, जिसके तहत ई-संवर्ग और टी-संवर्ग का कैडर पूरी तरह पृथक-पृथक रखा जाना अनिवार्य था।
10 अगस्त तक भेजनी होगी सूची
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी त्रुटिपूर्ण संविलियन आदेशों का परीक्षण कर, निर्धारित प्रपत्र में एकीकृत सूची 10 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध करानी होगी।
लापरवाही पर शून्य मानी जाएगी संख्या
संचालनालय ने चेतावनी दी है कि यदि 10 अगस्त तक संबंधित ज़िलों द्वारा ऐसे प्रकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो उनके यहाँ त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की संख्या ‘शून्य’ मान ली जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन या प्रकरण पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

