छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत दर्ज विशेष प्रकरण क्रमांक 71/2023 में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी रवि शंकर लोढी और मनु केउंट उर्फ सोनू को 10-10 साल का कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अगर वे जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2-2 साल की जेल भी काटनी होगी।
रायपुर की एनडीपीएस अदालत ने कहा कि नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों से जुड़े अपराध बेहद गंभीर हैं। आरोपियों पर लगे आरोप और उनके खिलाफ प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साफ हुआ कि वे गंभीर अपराध में शामिल थे। अदालत ने आदेश दिया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में बिताया गया समय भी उनकी सजा में शामिल माना जाएगा।
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फैसला से पहले कैसे हुई गिरफ्तारी और जांच
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपियों को 03 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, जैसे पंचनामा, पावती और रोजनामचा न्यायालय में पेश किए गए। पुलिस ने बिना तलाशी वारंट के पावती तैयार की थी, जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया। अदालत ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समाज में नशा विरोधी जागरूकता फैले। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।