रायपुर | 1 अगस्त 2025
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव आज से लागू हो गया है। राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब 1 अगस्त 2025 से राज्य में होने वाली सभी नई सीधी भर्तियों में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए केवल नवीन पेंशन योजना (NPS) या एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में से किसी एक को चुनना होगा।
इस संबंध में सरकार ने 24 जनवरी 2025 को राजपत्र अधिसूचना (FX-1/3/2024-PR) जारी की थी, जिसके तहत यह फैसला आज से प्रभावी हो गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि 1 अगस्त 2025 या उसके बाद नियुक्त होने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को OPS का लाभ नहीं दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य के बढ़ते वित्तीय दबाव को कम करने और पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में OPS के तहत सरकार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन भर पेंशन देनी पड़ती है, जिससे बजट पर भारी बोझ पड़ रहा है। वहीं NPS और UPS योजनाएं सहभागिता आधारित मॉडल पर आधारित हैं, जहां कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं।
पुराने कर्मचारियों को नहीं होगा असर
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल नई भर्तियों पर लागू होगा। पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत और OPS में शामिल कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी।
इस बदलाव को लेकर कर्मचारी संगठनों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ संगठन इसे कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे दीर्घकालिक वित्तीय सुधार की दिशा में एक जरूरी निर्णय बता रही है।
छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां नई सरकारी भर्तियों के लिए OPS को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से भविष्य में पेंशन के बोझ को नियंत्रित किया जा सकेगा और योजनाएं अधिक टिकाऊ बन सकेंगी।

