नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर आने वाले यात्रियों को अब अपनी घड़ी की सुइयों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 25 जून से यहां “पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल” व्यवस्था लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत पिक एंड ड्रॉप क्षेत्र में आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को केवल 8 मिनट तक ही रुकने की अनुमति होगी।
रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यदि कोई वाहन 8 मिनट से ज्यादा रुकता है, तो उस पर ₹50 का शुल्क लगेगा। वहीं, 15 से 30 मिनट तक रुकने पर यह शुल्क ₹200 हो जाएगा। इससे भी ज्यादा देर तक वाहन खड़ा रहने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही ₹500 का जुर्माना भी लगेगा।
रेलवे का दावा: जाम घटेगा, व्यवस्था सुधरेगी
रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से अजमेरी गेट की ओर वाहन आवाजाही में सुधार होगा और पिक एंड ड्रॉप क्षेत्र में जाम की समस्या घटेगी। इसके साथ ही रेलवे को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि पहले भी यह व्यवस्था लागू थी, लेकिन संबंधित टेंडर की अवधि खत्म होने के कारण इसे बंद करना पड़ा था। अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है।
आनंद विहार में पहले से चल रही है व्यवस्था
दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यह व्यवस्था पहले से लागू है। पहले यह शुल्क सिर्फ कमर्शियल वाहनों से वसूला जाता था और निजी वाहनों को 8 मिनट की छूट मिलती थी। लेकिन अब नियम में बदलाव करते हुए हर प्रकार के वाहन को 8 मिनट की छूट दी जाएगी — उसके बाद शुल्क लागू होगा।
यात्रियों ने जताई आपत्ति: “8 मिनट में कैसे निकलें?”
नई व्यवस्था को लेकर कई यात्रियों और वाहन चालकों ने नाराज़गी भी जताई है। उनका कहना है कि यह नियम सिर्फ हल्के बैग वाले या अकेले यात्रियों के लिए ही संभव है। लेकिन अगर गाड़ी में बुजुर्ग लोग हों, बच्चों के साथ सफर हो या भारी सामान हो, तो 8 मिनट में स्टेशन परिसर से बाहर निकलना मुश्किल है।
एक स्थानीय निवासी ने कहा, “कार में अगर 3–4 लोग हैं, तो पहले सभी को उतरने में वक्त लगता है। फिर सामान निकालना होता है। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंचना होता है। ये सब 8 मिनट में कर पाना संभव नहीं है।”
यात्री संगठनों ने रेलवे से अपील की है कि या तो छूट का समय बढ़ाया जाए या फिर विशेष श्रेणी जैसे वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और महिला यात्रियों को राहत दी जाए।
रेलवे की उम्मीद बनाम यात्रियों की चिंता
रेलवे जहां इस नई प्रणाली को यातायात नियंत्रित करने और ड्रॉप लेन में अनावश्यक रुकावटों को रोकने का उपाय बता रही है, वहीं आम लोगों को इससे भारी असुविधा और अतिरिक्त खर्च की आशंका है।
अब देखना होगा कि यह व्यवस्था 25 जून के बाद किस तरह लागू होती है और क्या रेलवे यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखकर इसमें कुछ बदलाव करता है या नहीं।
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