छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने देश की रक्षा में तैनात सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसके तहत अब प्रदेश के जवानों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति की खरीदी पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की बड़ी छूट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की विशेष पहल पर लिए गए इस फैसले की अधिसूचना जारी कर दी गई है जिससे यह प्रदेश भर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
इस नई व्यवस्था का लाभ सेवारत सैनिकों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों और शहीद जवानों की विधवाओं को भी मिलेगा जिससे उन्हें अपना घर बनाने या जमीन खरीदने में आर्थिक राहत मिल सकेगी। नियम के मुताबिक 25 लाख रुपए तक के मूल्यांकन वाली संपत्ति पर यह रियायत लागू होगी और यदि संपत्ति की कीमत इससे अधिक होती है तो शेष राशि पर सामान्य दर से स्टाम्प शुल्क देना होगा। वर्तमान में अचल संपत्ति के सौदों पर लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगता है जिसमें अब जवानों को सीधी बचत होगी।
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सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी तय की हैं जिसके तहत हितग्राही को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र और अपनी सेवा से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यह छूट पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही प्राप्त की जा सकती है जिसके लिए आवेदक को एक शपथ पत्र भी देना होगा। मातृभूमि की सेवा में समर्पित जवानों के लिए लिया गया यह संवेदनशील फैसला राज्य में उनके कल्याण और सम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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