अम्बिकापुर
शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय, जशपुर में पदस्थ लैब टेक्निशियन **अजय गुप्ता** को छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और अनुचित स्पर्श (Undue Touch) के गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सरगुजा संभाग के आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत की गई है।
जांच में प्रथम दृष्टया सिद्ध हुए आरोप
मामले की शुरुआत महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा लैब टेक्निशियन के खिलाफ की गई शिकायत से हुई थी। जशपुर के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला रोजगार अधिकारी से इस मामले की जांच कराई गई। दिनांक 01 जुलाई 2026 की जांच रिपोर्ट में श्री अजय गुप्ता के विरुद्ध छात्राओं से अभद्र व्यवहार और गलत नीयत से छूने (Undue Touch) के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।
जशपुर कलेक्टर के प्रस्ताव पत्र (दिनांक 10.07.2026) पर संज्ञान लेते हुए सरगुजा संभाग के आयुक्त ने 28 जुलाई 2026 को निलंबन का आदेश जारी किया।
सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन
जारी आदेश के अनुसार, अजय गुप्ता का यह कृत्य **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965** के नियम 3 एवं 22 के पूर्णतः विपरीत है। इसके फलस्वरूप **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966** के नियम 9(1) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि का मुख्यालय
निलंबन की अवधि के दौरान अजय गुप्ता का मुख्यालय **कार्यालय क्षेत्रीय सहायक संचालक, उच्च शिक्षा, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर** तय किया गया है। नियम अनुसार उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
संंबंधित विभाग को मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र और साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

