24 घंटे खुली रह सकेंगी दुकानें: : छत्तीसगढ़ में दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू

Faizan Ashraf
Updated At: 19 Feb 2025 at 04:44 PM
छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू हो गया है, जिससे अब मॉल और दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं। पहले दुकानों को हफ्ते में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन अब यह आवश्यक नहीं होगा। हालांकि, कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। सरकार ने इस बदलाव के तहत पुराने अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया है।
जल्द लागू होगा नया कानून
श्रम विभाग के अनुसार, यह नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा। इस कानून से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि यह केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं।
नए अधिनियम में दरें तय
नए नियमों के अनुसार, पंजीयन शुल्क कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है।
न्यूनतम शुल्क ₹1,000
अधिकतम शुल्क ₹10,000
पहले यह शुल्क ₹100 से ₹250 तक था।
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया कि 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।
कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे
नए नियमों के तहत, महिला कर्मचारियों को सुरक्षा शर्तों के साथ रात में काम करने की अनुमति दी जाएगी।
सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करना होगा।
हर साल 15 फरवरी तक वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा।
निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर होंगे
पुरानी व्यवस्था में दुकानों का पंजीयन नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।
निरीक्षकों की जगह "फैसिलिटेटर" और "मुख्य फैसिलिटेटर" नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे।
13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह बदलाव प्रभावी होगा।
नए नियमों से छोटे दुकानदारों को लाभ
इस कानून से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा।
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