नई दिल्ली।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए ‘अपने वाहन को जानें’ (KYC) प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब कोई भी बैंक ग्राहक को बिना जानकारी दिए उसका FASTag खाता या कनेक्शन बंद नहीं कर सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत यदि किसी ग्राहक को दस्तावेज अपलोड करने में कठिनाई होती है, तो संबंधित बैंक खुद ग्राहक से संपर्क करेगा और उसकी मदद से KYC प्रक्रिया पूरी कराएगा। इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।
ग्राहक अब अपने जारीकर्ता बैंक से जुड़ी KYC संबंधी शिकायत या सवाल राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर दर्ज करा सकेंगे।
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IHMCL ने जारी किए नए दिशानिर्देश
भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने गुरुवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी करते हुए बताया कि गैर-अनुपालन वाले वाहनों के FASTag सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी। साथ ही, ग्राहकों को KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
बैंक ग्राहकों को समय-समय पर SMS भेजकर KYC पूरी करने की याद भी दिलाते रहेंगे।
अब नहीं देनी होगी साइड की फोटो
नए नियमों के तहत कार, जीप या वैन मालिकों को अब वाहन की साइड फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। अब केवल नंबर प्लेट और FASTag लगी हुई सामने की तस्वीर ही अपलोड करनी होगी।
साथ ही, वाहन संख्या, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करते ही वाहन का RC विवरण अपने आप सिस्टम में आ जाएगा। यदि एक ही मोबाइल नंबर पर कई वाहन पंजीकृत हैं, तो ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित वाहन का चयन कर सकेंगे।
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बार-बार नहीं बदलना पड़ेगा FASTag
नए निर्देशों के मुताबिक, अब बार-बार FASTag बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। जारी किया गया टैग तब तक मान्य रहेगा जब तक वह ढीला न हो जाए या उसके दुरुपयोग की शिकायत न मिले। इन नए नियमों के लागू होने से FASTag उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और समग्र ग्राहक अनुभव में सुधार आएगा।

