रांची, 11 जून 2025 — झारखंड में तंबाकू और सिगरेट जैसे हानिकारक उत्पादों पर अब पहले से ज्यादा सख्ती की जाएगी। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने तंबाकू विरोधी कानून में झारखंड सरकार द्वारा किए गए बदलाव (संशोधन विधेयक 2021) को मंजूरी दे दी है।
यह कानून पहले झारखंड विधानसभा में पास हुआ था और राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को भेजा गया था। अब राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है, जिससे यह कानून लागू हो सकेगा।
इस नए नियम के तहत तंबाकू के प्रचार, बिक्री, वितरण और इस्तेमाल को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। खासकर बच्चों और युवाओं को इससे बचाने के लिए यह कानून बहुत जरूरी माना जा रहा है।
सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों की सेहत की रक्षा के लिए उठाया गया है और अब झारखंड को तंबाकू मुक्त राज्य बनाने की दिशा में मजबूत पहल की जाएगी।