रायपुर, 11 जून 2025 — शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गंभीर अनियमितता के मामले में बालोद जिले के डौण्डी विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज को निलंबित कर दिया गया है। यह सख्त कदम संभागायुक्त दुर्ग द्वारा जिला स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया, जिसमें श्री भारद्वाज की ओर से नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता के ठोस प्रमाण सामने आए।
जांच में पाया गया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी डौण्डी ने कई शिक्षकों को अनियमित रूप से “अतिशेष” की श्रेणी में डाल दिया, जबकि वे उस श्रेणी में नहीं आते थे। उदाहरणस्वरूप, श्रीमती रीता गरेवाल, जो अभी परिवीक्षा काल में हैं, उन्हें भी अतिशेष घोषित किया गया। इसी प्रकार, श्री नूतन कुमार साहू को भी उस स्थिति में अतिशेष माना गया जबकि स्कूल में गणित विषय के एकमात्र शिक्षक वही हैं।
पूर्व माध्यमिक शालाएं – साल्हे, धुरवाटोला और पूत्तरवाही – में विषय चयन और शिक्षक पदस्थापन में भी भारी चूक सामने आई। युक्तियुक्तकरण के इस पूरे मामले में श्री भारद्वाज की ओर से प्रशासनिक लापरवाही और मनमानी स्पष्ट रूप से उजागर हुई है।
इन्हीं गंभीर चूकों के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत संभागायुक्त ने श्री भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बालोद निर्धारित किया गया है।
यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की दिशा में एक मजबूत संदेश मानी जा रही है।