रामानुजगंज 06 जनवरी 2026।
बलरामपुर रामानुजगंज जिले के शिक्षा विभाग में गंभीर लापरवाही और कर्तव्यहीनता का मामला सामने आया है। बच्चों के लिए निर्धारित चावल को बाजार में बेचने के आरोप में शासकीय प्राथमिक शाला कन्या आश्रम डिंडो के प्रधान पाठक रामधनी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा जारी आदेश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित खबर और वायरल वीडियो में यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया कि प्रधान पाठक द्वारा एक बोरी चावल मोटरसाइकिल में ले जाकर उपयोग किया गया। यह चावल विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए आवंटित था।
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जांच में यह भी सामने आया कि प्रधान पाठक द्वारा पद की गरिमा के विपरीत आचरण करते हुए घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरती गई है। उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम एक दो तीन के उल्लंघन तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 एक क के अंतर्गत गंभीर कदाचार माना गया है।
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इसी आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए प्रधान पाठक रामधनी सिंह को शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर निर्धारित किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बच्चों के अधिकार और उनके राशन से जुड़े मामले में की गई इस सख्त कार्रवाई को प्रशासनिक स्तर पर अहम माना जा रहा है।


