झारखंड हाईकोर्ट के आदे के बाद राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन कर दिया है। इसके तहत अब सभी स्कूलों के लिए मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि पोर्टल में जरूरी तकनीकी बदलाव सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे और अक्टूबर से स्कूल ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे।रांची। झारखंड सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन करते हुए सभी स्कूलों के लिए मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, मान्यता से संबंधित प्रक्रिया को डिजिटल रूप देने के लिए पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। यह कार्य सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद अक्टूबर से राज्यभर के स्कूल ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे।
नियमावली में हुए इस संशोधन से अब राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को तय मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने और मान्यता प्राप्त करने की बाध्यता होगी।