रायपुर:
केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। आयोग का मुख्य फोकस पहली बार वोट डालने के पात्र बन रहे युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगों और छूटे हुए सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना है।
कार्यक्रम के तहत 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 11 दिसंबर 2026 तक नागरिक नए नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित नामों को हटाने तथा विवरणों में संशोधन के लिए अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त सभी आवेदनों की जांच व निराकरण 28 दिसंबर तक पूरा कर 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का विधिवत प्रकाशन किया जाएगा।
मतदान केंद्रों का युक्तिकरण: अधिकतम 1,200 मतदाता, 2 किमी के दायरे में होगा केंद्र
मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्गठन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। इस नई व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:
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अधिकतम मतदाता सीमा: अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता ही दर्ज रहेंगे, जिससे मतदान के दिन लंबी कतारों से राहत मिलेगी।
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दूरी और सुगमता: मतदान केंद्र मतदाताओं के निवास स्थल से 2 किलोमीटर के दायरे में होना अनिवार्य किया गया है।
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भूतल पर ही केंद्र: वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की सहूलियत के लिए सभी मतदान केंद्र अनिवार्य रूप से भवन के भूतल (Ground Floor) पर ही बनाए जाएंगे।
वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों के लिए लगेंगे विशेष शिविर
समावेशी चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, बेघर व्यक्तियों और समाज के कमजोर वर्गों के शत-प्रतिशत पंजीकरण के लिए विशेष सहायता केंद्र और कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।
अग्रिम आवेदन की सुविधा: 2027 में 18 वर्ष पूरा करने वाले भी कर सकेंगे अप्लाई
1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के अलावा, अगले वर्ष 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की पात्रता हासिल करने वाले युवा भी अपना अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
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कौन सा फॉर्म भरें?
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फॉर्म-6: नया नाम जुड़वाने के लिए (नए मतदाता)।
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फॉर्म-6ए: प्रवासी (NRI) मतदाताओं के पंजीयन के लिए।
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फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति के लिए।
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फॉर्म-8: नाम, पता, जन्मतिथि में संशोधन और दिव्यांगता चिह्नांकन के लिए।
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घर बैठे ऑनलाइन आवेदन: नागरिक निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट
voters.eci.gov.inअथवा वोटर हेल्पलाइन / ईसीआई नेट (ECINet) मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
पुनरीक्षण कार्यक्रम का टाइम-टेबल
| प्रक्रिया / गतिविधि | निर्धारित समय-सीमा |
| मतदान केंद्रों का युक्तिकरण व पुनर्गठन | 2 नवंबर 2026 तक |
| प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन | 12 नवंबर 2026 |
| दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि | 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 |
| दावों और आपत्तियों का अंतिम निराकरण | 28 दिसंबर 2026 तक |
| अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन | 4 जनवरी 2027 |


